Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई और बेहतरीन योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम है “हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना”, जो राज्य के अंत्योदय परिवारों को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है. यह योजना हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना के तहत चलाई जा रही है. जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को राज्य की रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है.
हर साल 1000 किलोमीटर तक कर सकेंगे मुफ्त यात्रा
हैप्पी कार्ड बनने के बाद लाभार्थियों को हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. यह यात्रा राज्य की सभी हरियाणा रोडवेज बसों में मान्य होगी. इस योजना का लाभ 22.89 लाख अंत्योदय परिवारों के करीब 84 लाख सदस्यों को मिलेगा. योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की तरफ से 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
हर परिवार को मिलेंगे स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड (हैप्पी कार्ड)
हर अंत्योदय परिवार के छह सदस्यों तक को यह सुविधा दी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग ‘हैप्पी कार्ड’ जारी किया जाएगा. इस कार्ड के लिए ₹50 शुल्क लिया जाएगा, जबकि कार्ड की वास्तविक लागत ₹109 होगी. जिसमें से ₹79 का वार्षिक रख-रखाव शुल्क सरकार वहन करेगी. साथ ही योजना को ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा. जिससे लाभार्थियों को सफर के दौरान टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए पात्रता क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- आवेदक का परिवार अंत्योदय श्रेणी में आना चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए.
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज आय की वैधता होनी चाहिए.
हैप्पी कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हैप्पी कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट https://hartrans.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करें.
- अब परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और मोबाइल पर आया OTP भरकर वेरीफाई करें.
- अब आपके परिवार के सभी सदस्यों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी.
- उस सदस्य को चुनें जिसके लिए आप हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं.
- चुने गए सदस्य के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- दोबारा “OTP भेजें” पर क्लिक करें और प्राप्त OTP को वेरीफाई करें.
- अब “आवेदन करें” पर क्लिक करें.
- आवेदन जमा हो जाने के बाद 15 दिन के भीतर आप नजदीकी रोडवेज डिपो से अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.
हैप्पी कार्ड योजना से जुड़े कुछ अहम तथ्य
बिंदु | जानकारी |
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योजना का नाम | हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना |
लाभार्थी | अंत्योदय परिवार |
लाभ | हर साल 1000 किमी फ्री यात्रा |
कार्ड लागत | ₹50 (बकाया ₹79 सरकार देगी) |
पात्रता आय | सालाना ₹1.80 लाख से कम |
कार्ड की वैधता | वार्षिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वेबसाइट | hartrans.gov.in |
क्यों खास है हैप्पी कार्ड योजना?
- सरकार की ओर से यह एक ऐसा कदम है जो समान अवसरों की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है.
- इस योजना से सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी.
- स्कूल, कॉलेज, इलाज या रोजमर्रा की यात्रा के लिए लोगों को अब अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने होंगे.
- योजना से महिला और बुजुर्ग यात्रियों को भी सुरक्षित और सुलभ यात्रा का अनुभव मिलेगा.
- योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है. जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश न के बराबर है.