Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने समाज के उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अविवाहित हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणा के तहत राज्य में “हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना” की शुरुआत की गई है. इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के ऐसे नागरिक जो किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी योजना की शुरुआत
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान इस योजना की घोषणा की थी. उनका मानना है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पारिवारिक, सामाजिक या स्वास्थ्य कारणों से विवाह नहीं कर पाए और आज भी अकेले जीवन बिता रहे हैं. ऐसे लोगों को हर महीने ₹2750 की पेंशन दी जाएगी. जिससे वे स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें. इस योजना का लाभ राज्य के करीब सवा लाख पात्र अविवाहितों को मिलने की संभावना है.
हर महीने मिलेंगे ₹2750
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को प्रतिमाह ₹2750 की पेंशन दी जाएगी.
- इस पेंशन का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए हैं और 45 से 60 वर्ष की उम्र के बीच हैं.
- इस योजना से उन्हें ना सिर्फ आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि वे किसी पर आश्रित हुए बिना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें तय की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
- आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- वह अविवाहित हो या विधुर/विधवा हो.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (कुछ मामलों में 3 लाख तक).
- बैंक खाता होना जरूरी है, जो आधार कार्ड से लिंक हो.
- पुरुष और महिला दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के समय रखें तैयार ये कागजात
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए दस्तावेज जरूर तैयार रखें:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता संख्या की कॉपी
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपने पास रखें ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी न हो.
अविवाहिता पेंशन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
इस योजना का आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं. यहां हम आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप बता रहे हैं:
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं.
- होम पेज पर “Services/Schemes” का विकल्प चुनें.
- अब “Citizen Services >> Social Security Pension Schemes” पर क्लिक करें.
- यहां आपको “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें.
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें.
- अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करें.
ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने निकटतम समाज कल्याण विभाग या CSC केंद्र में जाकर फॉर्म भर सकते हैं और सभी दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं.
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार की यह योजना उन नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी है, जो अकेले रह रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
- यह योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा देती है.
- सरकारी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करती है.
- अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को सामाजिक समर्थन देती है.
- यह सरकार के समावेशी विकास मॉडल का एक शानदार उदाहरण है.